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Jind News: हत्या के दोषी को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा
Sat, 22 Apr 2023 12:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 22 Apr 2023 12:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसीजींद। बीबीपुर गांव के पास ढाबे पर दो कर्मियों के मध्य हुए झगड़े में लोहे की रॉड से वार कर कर्मी की हत्या करने के दोषी धर्मपाल उर्फ पाला को सेशन जज की अदालत ने उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
ईगराह निवासी कुलदीप ने 15 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने बीबीपुर गांव के पास महाकाल ढाबा किराए पर लिया हुआ है। उसके ढाबे पर दिल्ली के केशव नगर निवासी सुरेंद्र व कैथल के बिदरान निवासी धर्मपाल उर्फ पाला काम करते हैं। दोनों के मध्य सुबह ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में धर्मपाल ने लोहे की रॉड से सुरेंद्र के सिर पर वार कर दिया। इसमें सुरेंद्र घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में सदर थाना में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसमें 16 जनवरी को ही आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इसमें पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश किए।
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ईगराह निवासी कुलदीप ने 15 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने बीबीपुर गांव के पास महाकाल ढाबा किराए पर लिया हुआ है। उसके ढाबे पर दिल्ली के केशव नगर निवासी सुरेंद्र व कैथल के बिदरान निवासी धर्मपाल उर्फ पाला काम करते हैं। दोनों के मध्य सुबह ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में धर्मपाल ने लोहे की रॉड से सुरेंद्र के सिर पर वार कर दिया। इसमें सुरेंद्र घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में सदर थाना में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसमें 16 जनवरी को ही आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इसमें पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश किए।
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