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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 06 Jan 2026 12:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 06 Jan 2026 12:30 AM IST
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जींद। एडीजे डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक के प्रेम नगर निवासी साहिल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाका की एक महिला ने 29 जून 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 जून को उसकी नाबालिग पोती घर से गायब हो गई। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेम नगर निवासी साहिल ने उसकी पोती का अपहरण किया है।
पुलिस ने पीड़िता की दादी की शिकायत पर साहिल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की की बरामदगी के साथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने साहिल को अपहरण तथा छह पॉक्सो एक्ट के जुर्म में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाका की एक महिला ने 29 जून 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 जून को उसकी नाबालिग पोती घर से गायब हो गई। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेम नगर निवासी साहिल ने उसकी पोती का अपहरण किया है।
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पुलिस ने पीड़िता की दादी की शिकायत पर साहिल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की की बरामदगी के साथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने साहिल को अपहरण तथा छह पॉक्सो एक्ट के जुर्म में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।