फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Man convicted of raping a minor sentenced to 20 years imprisonment and fined Rs 30,000

Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 06 Jan 2026 12:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 06 Jan 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a minor sentenced to 20 years imprisonment and fined Rs 30,000
जींद। एडीजे डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक के प्रेम नगर निवासी साहिल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाका की एक महिला ने 29 जून 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 जून को उसकी नाबालिग पोती घर से गायब हो गई। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेम नगर निवासी साहिल ने उसकी पोती का अपहरण किया है।
विज्ञापन

पुलिस ने पीड़िता की दादी की शिकायत पर साहिल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की की बरामदगी के साथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने साहिल को अपहरण तथा छह पॉक्सो एक्ट के जुर्म में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed