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Jind News: सास की हत्या के दोषी दामाद को उम्रकैद की सजा

Thu, 09 Nov 2023 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 09 Nov 2023 11:23 PM IST
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Life imprisonment to son-in-law found guilty of murdering mother-in-law
जींद। जमीनी विवाद को लेकर सास की हत्या करने के दोषी हिसार के सुलचानी निवासी संदीप को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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उचाना थाना में नौ जुलाई 2020 को उचाना कलां के गुज्जर पट्टी निवासी कमल ने दी शिकायत में बताया कि उसके भाई सेवा सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी इंद्रो का करेपा उसके साथ हुआ था। इंद्रो को उसके भाई सेवा सिंह के नाम की बेटी थी। जिसकी शादी हिसार जिले के सुलचानी निवासी संदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका दामाद संदीप उसकी बेटी के हिस्से की जमीन को लेकर उनके साथ रजिंश रखता था, जबकि उसकी बेटी ने अपने हिस्से की जमीन अपनी मां इंद्रो के नाम करवाई हुई थी। नौ जुलाई की रात को उसकी पत्नी इंद्रो व उसकी बेटी रीना और वह खुद अपने मकान के बरामदे सोये हुए थे। इस दौरान उनके भाई की बेटी के पति संदीप ने उसकी पत्नी इंद्रो के साथ हाथापाई कर तेजधार हथियार से गले को काट दिया। जिसकेे बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने संदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। इसमें वीरवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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