फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment to four accused of murder

Jind News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 27 Jul 2024 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 27 Jul 2024 02:34 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to four accused of murder
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर युवक की हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


अदालत में चले अभियोग के अनुसार गाव पालवां निवासी धर्मपाल ने 28 अप्रैल 2021 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने ताऊ के लड़के संदीप के साथ गांव के लखन चौक पर खड़ा था। गांव का मीणा भी वहां पर शराब के नशे में खड़ा था। वह उन्हें देखकर गाली निकालने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो वह वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके परिवार के लोग लाठी-डंडे व गंडासी लेकर आए और संदीप पर हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोट आई। उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर संदीप उर्फ विशाल, अमन, दीपक, विकास उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने चोरों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed