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भाभी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद

Sat, 14 Mar 2020 12:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2020 12:30 AM IST
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life imprisonment to a brothr in law who killed his sister with a knife
life imprisonment to a brothr in law who killed his sister with a knife
भाभी की हत्या करने के दोषी देवर को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद और दस हजार रुपये की सजा सुनाई है। गांव लिजवान कलां में हुई हत्या के दोषी सूरत ने अगर जुर्माना नहीं भरा तो उसे दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार भिवानी जिले के गांव जाटु लुहारी निवासी श्योपाल ने जुलाना पुलिस को सात अप्रैल 2018 को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी मनीषा की शादी वर्ष 2003 में लिजवाना कलां गांव के बिजेंद्र के साथ हुई थी। जनवरी 2018 में उसकी बेटी की ननद बिना किसी को बताए घर से चली गई जो 10 दिन बाद लौट आई। दामाद और उसका भाई सुरेंद्र बेटी को ही दोषी मानते थे। इसको लेकर वह मनीषा को तंग करने लगे। सात अप्रैल 2018 को दामाद, उसके भाई सुरेंद्र और सास केसर ने बेटी के मारपीट की। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद वह भी बेटी के घर पहुंच गया। उसी दिन सुरेंद्र ने मनीषा को कमरे में बंद कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगा। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद वह मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। उसके बाद वह बेटी को सिविल अस्पताल ले गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। जुलाना पुलिस ने इस मामले की बिजेंद्र, सुरेंद्र और केसर के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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