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Jind News: युवक की गोली मार हत्या में दो दोषियों को आजीवन कैद की सजा

Thu, 19 Jan 2023 11:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 11:51 PM IST
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Life imprisonment for two accused of killing a young man
जींद। अलेवा गांव में वर्ष 2018 में युवक की हत्या के दो दोषियों राजू और सुनील को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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अलेवा थाना पुलिस को 11 नवंबर 2018 को दी शिकायत में अलेवा गांव निवासी प्रेम ने बताया था कि वह तथा उनके बेटे रविंद्र व बिजेंद्र गांव कटवाल तथा बिघाना के मध्य अपने खेतों में गए हुए थे। इस समय गांव के ही राजू व कैथल के भागल गांव निवासी सुनील बाइक लेकर खेत में आए और अपने पास ली हुई पिस्तौल से रविंद्र पर फायर कर दिया। गोली लगने से रविंद्र मौत हो गई थी। उसने बताया कि बल्ली की जमीन को ठेके पर लिया हुआ था। बल्ली का बेटा राजू ठेके पर ली गई जमीन को वापस लेना चाहता था। इसी रंजिश के चलते उसके बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू तथा सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने दोष सिद्ध राजू तथा सुनील को आजीवन कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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