फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment for three convicts for shooting a young man

युवक की गोली मारकर हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Fri, 18 Oct 2019 11:21 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Oct 2019 11:21 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for three convicts for shooting a young man
झांज गेट पर 18 अगस्त 2016 को युवक की गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन

जानकारी अनुसार 18 अगस्त 2016 को वाडिया मोहल्ला निवासी प्रेम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसका बेटा पारस 17 अगस्त रात को झांझ गेट के निकट दोस्तों के साथ चबूतरे पर बैठा था। उसी दौरान अमरहेड़ी रोड निवासी विजेंद्र, पड़ाना निवासी सोमवीर, सैनी मोहल्ला निवासी हरीश बाइक पर चबूतरे के पास पहुंचे। विजेंद्र बाइक से नीचे उतरा और असलाह से पारस पर नजदीक से फायर कर दिया। पारस के साथी जब तक संभलते तब तक तीनों बाइक पर फरार हो गए। पारस की नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रेम की शिकायत पर अमरहेड़ी रोड निवासी विजेंद्र, पड़ाना निवासी सोमवीर और सैनी मोहल्ला निवासी हरीश के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed