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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Mon, 20 Dec 2021 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 20 Dec 2021 11:57 PM IST
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Life imprisonment for the murder of wife
जींद। गैंडा खेड़ा गांव में सवा तीन वर्ष पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने सोमवार को पति राममेहर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में लुधियाना के अशोक नगर निवासी शीला ने बताया था कि उसकी लड़की की शादी 2013 में गैंडा खेड़ा निवासी राममेहर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी के साथ आए दिन मारपीट करते थे। उसकी बेटी रितू की उसके पति राममेहर ने 14 सितंबर 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में उचाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया था और अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी दिन से मामला अदालत में विचाराधीन था। एएसआई आत्माराम ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश कर अदालत में पेश किए। जिसके आधार पर सोमवार को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने राममेहर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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