फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Information officer of NP did not give information regarding RTI, fined 25 thousand rupees

Jind News: नप के सूचना अधिकारी ने नहीं दी आरटीआई की जानकारी, 25 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 14 Mar 2025 12:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 14 Mar 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
Information officer of NP did not give information regarding RTI, fined 25 thousand rupees
जींद। आरटीआई का जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने नगर परिषद के तत्कालीन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। नगर परिषद के सूचना अधिकारी द्वारा तय समय पर और पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं दी गई थी।
विज्ञापन

शिव कालोनी के ईश्वर सिंह ने बताया कि शिव काॅलोनी में नियमों को ताक पर रखकर गली निर्माण किया जा रहा था। नगर परिषद के अधिकारियों से नियमों को लेकर जानकारी मांगी जाती तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जान-बूझकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए उन्होंने 29 जनवरी 2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नगर परिषद से गली निर्माण का रिकार्ड मांगा था। 30 नवंबर 2021 को अपील पर पहली सुनवाई हुई। इसमें नगर परिषद को सूचना देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नगर परिषद ने सूचना नहीं दी।
विज्ञापन

इसके बाद बीच में कई बार सुनवाई हुई, लेकिन नगर परिषद द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। करीब चार महीने पहले 18 नवंबर 2024 को अपील पर अंतिम सुनवाई हुई। इसका फैसला अब शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से मिला है। इसमें अब राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारी पर फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया और शिकायतकर्ता को दो हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed