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नाबालिक से दुष्कर्म करने के दोषी को पांच वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
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जींद। तीन वर्ष पहले नाबालिग व मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक भरत को गुरविंद्र कौर की अदालत ने पांच वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
27 जून 2018 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी मानसिक रुप से कमजोर है। उसको भरत सिंह बहला फुसलाकर मकान के नजदीक खाली पड़े एक मकान में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
महिला थाना पुलिस ने इस मामले में युवक को नामजद कर डीएसपी पुष्पा खत्री ने पॉक्सो एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ सबूत बरामद कर अदालत में सौंपे थे। जिसके आधार पर गुरविंद्र कौर की अदालत ने भरत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने के सजा सुनाई। संवाद
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27 जून 2018 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी मानसिक रुप से कमजोर है। उसको भरत सिंह बहला फुसलाकर मकान के नजदीक खाली पड़े एक मकान में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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महिला थाना पुलिस ने इस मामले में युवक को नामजद कर डीएसपी पुष्पा खत्री ने पॉक्सो एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ सबूत बरामद कर अदालत में सौंपे थे। जिसके आधार पर गुरविंद्र कौर की अदालत ने भरत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने के सजा सुनाई। संवाद
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