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Jind News: पिंडारा बस अड्डे के साथ काटी जा रही अवैध कॉलोनी की डीटीपी कार्यालय ने दी शिकायत
Tue, 12 Nov 2024 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 12 Nov 2024 11:38 PM IST
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जींद। नए बस अड्डे के साथ काटी जा रही अवैध कॉलोनियों की डीटीपी कार्यालय ने शिकायत दर्ज करवाई है। जिला नगर योजनाकार विभाग ने नियंत्रित क्षेत्र का खसरा नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यहां प्लॉट-जमीन न खरीदें, क्योंकि विभाग ने दो बार पहले भी यहां बने अवैध निर्माण को गिरा चुका है। अब फिर से विकसित की जा रही कॉलोनी विभाग की रडार पर आ गई है। विभाग ने पुलिस को शिकायत देते हुए कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बताया कि नए बस अड्डे से सफीदों रोड की तरफ जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माणाधीन जलेबी चौक के बीच अवैध कालोनियां विकसित की जा रही है। यह जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया हुआ है और यहां विभाग की अनुमति के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त, दुकान-मकान निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले भी यहां दो बार अवैध कालोनियों को तोड़ा जा चुका है। लोग कॉलोनाइजरों के बहकावे में आकर यहां पर जमीन-प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें।
डीटीपी ने बताया कि खसरा नंबर 20//11/2, 12//1, 12//3, 13//2, 18, 19, 20, और 21//16, 17, 18, 19 पिंडानी की जमीन अनधिकृत है। यह जिला नगर योजनाकार नियंत्रित क्षेत्र के अधीन है। अगर विभाग की अनुमति के बिना यहां पर किसी तरह का निर्माण किया जाता है तो विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहां पर भी निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि डीसी मोहम्मद इमरान रजा से अनुमति लेकर जल्द ही अवैध निर्माण को गिराया जाएगा।
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जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बताया कि नए बस अड्डे से सफीदों रोड की तरफ जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माणाधीन जलेबी चौक के बीच अवैध कालोनियां विकसित की जा रही है। यह जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया हुआ है और यहां विभाग की अनुमति के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त, दुकान-मकान निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले भी यहां दो बार अवैध कालोनियों को तोड़ा जा चुका है। लोग कॉलोनाइजरों के बहकावे में आकर यहां पर जमीन-प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें।
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डीटीपी ने बताया कि खसरा नंबर 20//11/2, 12//1, 12//3, 13//2, 18, 19, 20, और 21//16, 17, 18, 19 पिंडानी की जमीन अनधिकृत है। यह जिला नगर योजनाकार नियंत्रित क्षेत्र के अधीन है। अगर विभाग की अनुमति के बिना यहां पर किसी तरह का निर्माण किया जाता है तो विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहां पर भी निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि डीसी मोहम्मद इमरान रजा से अनुमति लेकर जल्द ही अवैध निर्माण को गिराया जाएगा।
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