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Jind News: मुफ्त कानूनी सहायता के लिए डायल करें 15100

Sat, 26 Oct 2024 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 26 Oct 2024 12:51 AM IST
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Dial 15100 for free legal aid
25जेएनडी07-बैठक में वकीलों को संबोधित करती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका। स्रोत प्रश
जींद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सभागार में शुक्रवार को सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने की।
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उन्होंने थाना अध्यक्षों को बताया कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उनको कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देना होता है और उनके परिवार वालों को भी आरोपी के बारे में सूचित करना होता है। यदि किसी आरोपी के पास अधिवक्ता नहीं है तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से कानूनी सहायता के लिए सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने थाना अध्यक्षों को बताया कि जिसके पास अधिवक्ता नहीं है तो गिरफ्तारी से पूर्व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से अधिवक्ता बुलाना जरूरी है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता के अभाव में न्याय से वंचित ना रहे। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि सभी पुलिस स्टेशन में बैनर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नम्बर 15100 और नालसा पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू नालसा डॉट जीओवी डॉट इन को जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नम्बर व पोर्टल को जन-जन तक पहुंचा जाए ताकि आमजन इसका लाभ ले सके।

25जेएनडी07-बैठक में वकीलों को संबोधित करती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका। स्रोत प्रश

25जेएनडी07-बैठक में वकीलों को संबोधित करती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका। स्रोत प्रश

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