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नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई
अमर उजाला ब्यूरो, जींद
Updated Mon, 14 Nov 2016 12:35 AM IST
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मौके पर पहुंची टीम ब्यान दर्ज करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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जिले में बाल विवाह का एक ओर मामला सामने आया है। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने राम कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी को रुकवाया। शादी में जहां दूल्हा बालिग मिला वहीं लड़की नाबालिग मिली जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष पाई गई।
परिवारजनों ने लिखित में लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करने का प्रशासन को बयान दिया गया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर की राम कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी है और बारात भी आगरा से आ चुकी है। लड़की के फेरों की तैयारी है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला हेड कांस्टेबल गीता देवी, कांस्टेबल अशोक कुमार, सतीश कुमार, एसपीओ सुरेश कुमार राम कॉलोनी में हो रहे विवाह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म प्रमाण पत्र मांगा तो परिवार के सदस्यों ने पहले तो सबूत देने में आना कानी की।
जब सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई तो लड़की के परिजनों के ने बताया कि लड़की की उम्र 17 वर्ष है। परिवार के सदस्य नाबालिग लड़की के बालिग होने का कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। इससे साफ हुआ कि लड़की नाबालिग है। इस मामले में जब लड़की के परिजनों से बातचीत की गई और उन्हें समझाया गया कि अभी लड़की नाबालिग है। इसलिए आप उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी होने का इंतजार करें, ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए।
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इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को रोक दिया गया। परिजनों ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में बयान दिया है कि वह कानून की पालन करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे। इसके बाद बारात वापस बिना दुल्हन आगरा लौट गई।
परिवारजनों ने लिखित में लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करने का प्रशासन को बयान दिया गया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर की राम कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी है और बारात भी आगरा से आ चुकी है। लड़की के फेरों की तैयारी है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला हेड कांस्टेबल गीता देवी, कांस्टेबल अशोक कुमार, सतीश कुमार, एसपीओ सुरेश कुमार राम कॉलोनी में हो रहे विवाह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म प्रमाण पत्र मांगा तो परिवार के सदस्यों ने पहले तो सबूत देने में आना कानी की।
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जब सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई तो लड़की के परिजनों के ने बताया कि लड़की की उम्र 17 वर्ष है। परिवार के सदस्य नाबालिग लड़की के बालिग होने का कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। इससे साफ हुआ कि लड़की नाबालिग है। इस मामले में जब लड़की के परिजनों से बातचीत की गई और उन्हें समझाया गया कि अभी लड़की नाबालिग है। इसलिए आप उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी होने का इंतजार करें, ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए।
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इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को रोक दिया गया। परिजनों ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में बयान दिया है कि वह कानून की पालन करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे। इसके बाद बारात वापस बिना दुल्हन आगरा लौट गई।