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रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को दो साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला जींद
Updated Sat, 21 Nov 2015 12:52 AM IST
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जमीन का इंतकाल करने की एवज में 1500 रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को अदालत ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव भंभेवा निवासी भगवान सिंह ने 19 सितंबर 2013 को विजिलेंस विभाग को शिकायत दी थी कि उसने अपनी जमीन का इंतकाल करवाना है।
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लेकिन जमीन का इंतकाल करवाने की एवज में उनका हलका पटवारी सत्यवान 1500 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने छापामार दल का गठन कर आरोपी पटवारी को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटवारी सत्यवान को दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
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