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आजीवन कारावास की सजा, भरना होगा जुर्माना

Fri, 01 Dec 2017 12:24 AM IST
Updated Fri, 01 Dec 2017 12:24 AM IST
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आजीवन कारावास की सजा, भरना होगा जुर्माना
हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास
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मर उजाला ब्यूरो
जींद।
हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने दो युवकों को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना के आदर्श कालोनी निवासी अनिल ने 22 अगस्त 2014 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने पुराना बस अड्डा पर मिष्ठान की दुकान खोली हुई है। देर शाम को बाइक पर सवार तीन युवक दुकान पर आए। पहले युवकों ने चाय पी और कुछ मिष्ठान भी खाया। फिर युवक काउंटर पर पहुंचे और उसके पिता गणेश से चौथ मांगी। गणेश द्वारा मना किए जाने पर युवकों ने अपने पास मौजूद असलाह से दो फायर कर दिए। जिससे गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान घायल की पीजीआई में ही मौत हो गई थी। पुलिस ने अनिल की शिकायत पर गांव शादीपुर निवासी मनदीप, जुलाना निवासी जतिन उर्फ धौला तथा अनिल के खिलाफ हत्या करने और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच की। मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने जतिन उर्फ धौला, मनदीप को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अनिल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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मारपीट के आरोप में दो साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने मारपीट करने तथा जातिसूचक गालियां देने के जुर्म में एक व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास तथा साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार राम कालोनी निवासी सुखबीर ने तीन जनवरी 2016 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी कालोनी के ही धर्मबीर से रंजिश चली आ रही है। जब वह घर लौट रहा था तो धर्मबीर ने उसे घेर लिया और मारपीट की और जातिसूचक गालियां दी। बाद में आसपास के लोगों ने मारपीट कर रहे धर्मबीर के चंगुल से छुड़ाया। शहर थाना पुलिस ने सुखबीर की शिकायत पर धर्मबीर के खिलाफ मारपीट करने, जातिसूचक गालियां देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिर तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने धर्मबीर को दो वर्ष का कारावास तथा साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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