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फर्म मालिक के खिलाफ 28 फर्मों के जाली सी फार्म के तहत टेक्स चोरी का केस दर्ज

Sun, 03 Feb 2019 12:34 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 03 Feb 2019 12:34 AM IST
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फर्म मालिक के खिलाफ 28 फर्मों के जाली सी फार्म के तहत टेक्स चोरी का केस दर्ज
मालिक के खिलाफ 28 फर्मों के जाली सी-फार्म के तहत टैक्स चोरी का केस दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव झांझ कलां की मै. नवनीत सैरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ पुलिस ने जाली सी-फार्म देकर टैक्स चोरी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में आबकारी व कराधान अधिकारी कम कर निर्धारण अधिकारी नरेश अहलावत ने कहा कि झांझ कलां गांव स्थित मै. नवनीत सैरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जोकि सीवरेज पाइप बनाने का काम करती है, ने टैक्स में छूट लेने के लिए विभिन्न 28 फर्मों के जाली सी-फार्म जमा करवा दिए और टैक्स में छूट ले ली। जब इन फार्मों की जांच की गई तो यह सब जाली पाए गए। इस दौरान कंपनी ने 3745160 रुपये के बोगस फार्म जमा करवाए। इनका टैक्स 3 लाख 18 हजार 939 रुपये बनता है और इस पर 955017 रुपये जुर्माना बनता है। इसलिए इस फर्म ने सरकार को कुल 13 लाख 73 हजार 356 रुपये का चुना लगाया है। इसके बाद फर्म ने 14 दिसंबर 2018 को 37452 रुपये टैक्स व 112356 रुपये जुर्माने की राशि जमा करवा दी। इसके बाद फर्म को समय दिया गया लेकिन उसने कोई राशि जमा नहीं करवाई। अब फर्म की तरफ जाली सी फार्मों का टैक्स 280887 व जुर्माना 842661 रुपये बनता है। नरेश अहलावत ने कहा कि फर्म मालिक स्कीम नंबर छह निवासी बिंटू कुमार बंसल को नोटिस दिए गए लेकिन उसने कोई राशि जमा नहीं करवाई। अब आबकारी व कराधान आयुक्त हरियाणा की तरफ से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश मिले हैं। सदर थाना पुलिस ने अब नरेश अहलावत की शिकायत पर मै. नवनीत सैरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक बिंटू कुमार बंसल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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