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दो चूरापोस्त तस्करों को सुनाई तीन-तीन साल कैद की सजा
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:17 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो लोगों को चूरापोस्त की तस्करी करने के जुर्म में तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार छह मई 2016 को सदर थाना नरवाना पुलिस की टीम गांव दनौदा में गश्त कर रही थी। पुलिस ने गांव सैंथली जाने वाले रोड पर दनौदा में नाका लगा लिया। इसी दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी को नहीं रोका और भगाने का प्रयास करने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से 11 किलो 400 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की। दोनों ने अपनी पहचान पंजाब के संगरूर जिले के गांव नवा निवासी प्रविंद्र व सुभा के रूप में बताई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो लोगों को चूरापोस्त की तस्करी करने के जुर्म में तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार छह मई 2016 को सदर थाना नरवाना पुलिस की टीम गांव दनौदा में गश्त कर रही थी। पुलिस ने गांव सैंथली जाने वाले रोड पर दनौदा में नाका लगा लिया। इसी दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी को नहीं रोका और भगाने का प्रयास करने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से 11 किलो 400 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की। दोनों ने अपनी पहचान पंजाब के संगरूर जिले के गांव नवा निवासी प्रविंद्र व सुभा के रूप में बताई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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