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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   20 years imprisonment to convict of kidnapping and raping a teenager in Jind

Jind: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 10 Jan 2023 06:21 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 10 Jan 2023 06:21 PM IST
सार

अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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20 years imprisonment to convict of kidnapping and raping a teenager in Jind
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में किशोरी का अपहरण करने के बाद बंधक बना कर दुष्कर्म करने के दोषी कैथल के बाता गांव निवासी मनीष को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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13 मई 2019 को सदर थाना सफीदों पुलिस को थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और जांच में सामने आया कि कैथल जिले के बाता गांव निवासी मनीष ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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