Jind: प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने के दोषी को 20 साल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना
सीआईए स्टाफ को नौ नवंबर 2020 को सूचना मिली थी कि गांव रोहड़ निवासी साहब सिंह नशीली दवाओं का कारोबार करता है। पुलिस ने सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर साहब सिंह के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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हरियाणा के जींद में प्रतिबंधितदवाओं की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने रोहड़ निवासी साहब सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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सीआईए स्टाफ को नौ नवंबर 2020 को सूचना मिली थी कि गांव रोहड़ निवासी साहब सिंह नशीली दवाओं का कारोबार करता है। वह दूध के खाली ड्रामों को बाइक पर रखकर असंध की तरफ से प्रतिबंधित नशीली दवाओं को सप्लाई करने के लिए सफीदों की जा रहा है। सीआईए स्टाफ ने गांव आफताबगढ़ के निकट असंध की तरफ से आने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी।
उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने दूध के खाली ड्रामों के साथ बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो ड्रम में 73 डिब्बे प्रतिबंद्धित दवाओं के मिले। डिब्बों में ड्रामाडोल की गोलियां थी। जिनकी संख्या 14600 पाई गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर साहब सिंह के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।