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सुनाई सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना

Sat, 11 Nov 2017 12:10 AM IST
Updated Sat, 11 Nov 2017 12:10 AM IST
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सुनाई सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना
एक साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अलीपुरा गांव में एक साल पहले शराब ठेके के पास डंडों से पीट-पीटकर हुई 42 वर्षीय शमशेर की हत्या के मामले में अदालत ने गांव के ही सतबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2016 को शमशेर का शव गांव के शराब ठेके पास चारपाई पर मिला था। शमशेर के चेहरे, सिर पर चोट के कई निशान भी पाए गए। तब पुलिस ने पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में जब मामले की जांच चली तो, पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव के ही सतबीर को काबू किया था। इसके बाद से मामला अदालत में चलता रहा। इस पर एएसजे संजीव आर्य की अदालत ने सतबीर को दोषी पाया और शुक्रवार को सतबीर को उम्रकैद और दस हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
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अदालत ने दो दंपति को तीन साल कैद की सुनाई सजा
सफीदों। सफीदों जेएमआईसी कपील की अदालत ने दो दंपति को तीन-तीन साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले की शहर में चर्चा हो रही है। गांव हाट निवासी जगमति ने 13 जून 2014 में पुलिस को शिकायत की थी कि वह अपनी जमीन को ठेके पर देती थी, लेकिन इस साल वह खुद खेती करना चाहती थी। जब वह 13 जून को खेत मेें कार्य कर रही तो गांव निवासी तेलूराम, उसकी पत्नी राजरानी, जोगेंद्र और उसकी पत्नी सुदेश द्वारा उनके खेत में आकर जबरदस्ती ठेके पर लेने की बात कहने लगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। जिसमेें अंग्रेजो, प्रेमों, जगमति और सतीश कुमार घायल हो गये थे। इस मामले में सफीदों पुलिस ने 18 जून 2014 को उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को जेएमआईसी कपील की अदालत ने सुनवाई करते हुए दंपति तेलूराम व उसकी पत्नी राजरानी, जोगेंद्र और उसकी पत्नी सुदेश को तीन-तीन साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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