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स्मैक तस्कर को सुनाई दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:40 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने स्मैक की तस्करी करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में 10 अगस्त 2015 को आरोपी को काबू किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर थाना पुलिस को 10 अगस्त 2015 सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में नहर पुल के पास खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को काबू कर लिया। तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में व्यक्ति ने अपनी पहचान रामराय गेट स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी ललित उर्फ फौजी के रूप में बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने ललित उर्फ फौजी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जींद। अदालत ने स्मैक की तस्करी करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में 10 अगस्त 2015 को आरोपी को काबू किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर थाना पुलिस को 10 अगस्त 2015 सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में नहर पुल के पास खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को काबू कर लिया। तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में व्यक्ति ने अपनी पहचान रामराय गेट स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी ललित उर्फ फौजी के रूप में बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने ललित उर्फ फौजी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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