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अपने ही 10 वर्षीय बेटे की हत्या करने वाली मां व उसके प्रेमी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Updated Tue, 23 Oct 2018 01:29 AM IST
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10 वर्षीय बेटे की हत्या करने वाली मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव सुंदरपुर में 30 नवंबर 2015 को अपने दस वर्षीय बेटे की हत्या करने वाली मुकेश व उसके प्रेमी नरवाना निवासी शेखर को अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 नवंबर 2015 को गांव सुंदरपुर में दस वर्षीय गुरजेंट उर्फ मन्नी एक मकान के पास मृत अवस्था में मिला था। चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में सामने आया था कि गुरजेंट को पहले जहर दिया गया, उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने गुरजेंट के चाचा जयबीर की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अगले ही दिन पुलिस ने खुलासा किया कि गुरजेंट की हत्या उसकी मां मुकेश ने अपने प्रेमी नरवाना निवासी शेखर के साथ मिलकर की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुकेश व शेखर को गुरजेंट अपने प्रेम के बीच में रोड़ा लगने लगा था। इसलिए उसे रास्ते से हटाया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव सुंदरपुर में 30 नवंबर 2015 को अपने दस वर्षीय बेटे की हत्या करने वाली मुकेश व उसके प्रेमी नरवाना निवासी शेखर को अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 नवंबर 2015 को गांव सुंदरपुर में दस वर्षीय गुरजेंट उर्फ मन्नी एक मकान के पास मृत अवस्था में मिला था। चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में सामने आया था कि गुरजेंट को पहले जहर दिया गया, उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने गुरजेंट के चाचा जयबीर की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अगले ही दिन पुलिस ने खुलासा किया कि गुरजेंट की हत्या उसकी मां मुकेश ने अपने प्रेमी नरवाना निवासी शेखर के साथ मिलकर की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुकेश व शेखर को गुरजेंट अपने प्रेम के बीच में रोड़ा लगने लगा था। इसलिए उसे रास्ते से हटाया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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