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Jind News: बीपीएल परिवार को मकान मरम्मत के लिए मिल रहे 80 हजार

Fri, 01 Mar 2024 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 01 Mar 2024 11:51 PM IST
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BPL family is getting Rs 80 thousand for house repair
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रहा है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।
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उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होना जरूरी है।
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