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Jind News: योजना के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन
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जींद। डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए एवं बी तथा सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए सरल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
योजना की पात्रता, छात्रवृत्ति की दर तथा अन्य आवश्यक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीसी ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की जांच कर समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। संवाद
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उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए सरल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
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योजना की पात्रता, छात्रवृत्ति की दर तथा अन्य आवश्यक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीसी ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की जांच कर समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। संवाद
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