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बाल विवाह पर कार्रवाई को बाल संरक्षण अधिकारी की ड्यूटी लगी

Wed, 20 Apr 2022 12:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 Apr 2022 12:48 AM IST
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Action on child marriage took the duty of child protection officer
जींद। अक्षय तृतीया पर काफी शादियां होती हैं। इस दिन कहीं बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। इस पर निगरानी के लिए डीसी डॉ. मनोज कुमार ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता की ड्यूटी लगाई है। डीसी ने अक्षय तृतीया (तीन मई) को होने वाली सभी शादियों में वर व वधू की उम्र की जांच करने का निर्देश दिया है। कहा कि कहीं भी वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर की आयु कम पाए जाने पर जिला संरक्षण अधिकारी बाल विवाह रोकने का काम करेंगी।
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डीसी ने निर्देश दिया है कि बाल संरक्षण अधिकारी टीम के साथ कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहें और बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। बाल विवाह का प्रकरण मिलने पर विवाह करने वाले, बराती, विवाह स्थल, टेंट, खाना बनाने वाले रसोईयां, काजी-पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कार्रवाई की जाए। डीसी ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों का विवाह विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित आयु के पूर्व किसी भी दशा में ना करें।
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