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नियम 134-ए के तहत स्कूल अलाटमेंट के लिए दिन भर बीईईओ कार्यालय में इंतजार करते रहे अभिभावक

Sat, 21 Apr 2018 12:29 AM IST
Updated Sat, 21 Apr 2018 12:29 AM IST
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नियम 134-ए के तहत स्कूल अलाटमेंट के लिए दिन भर बीईईओ कार्यालय में इंतजार करते रहे अभिभावक
अमर उजाला ब्यूरो
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जींद।
नियम 134-ए के तहत जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों को दिन भर बीईईओ ऑफिस में इंतजार करना पड़ा। बीईईओ कार्यालय में लाइट नहीं होने के कारण सूची चस्पा नहीं हो सकी। इसके चलते अभिभावक भी कार्यालय में ही डटे रहे। हालांकि शाम पांच बजे अधिकतर कक्षाओं के लिए अलाट किए गए स्कूलों की सूची चस्पा हो सकी। अब शनिवार से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी।
दरअसल नियम 134-ए के तहत 15 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने योग्य विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी किया। इसमें 2223 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और इनमें से महज 791 विद्यार्थी ही नियम 134-ए के तहत दाखिले के लिए क्वालीफाई कर पाए। दरअसल शिक्षा विभाग ने 55 प्रतिशत अंकों की सीमा रखी है। जिन विद्यार्थियों ने 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनको निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं मिल पाएगा। शुक्रवार को क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों की अलाटमेंट की जानी थी, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण इसके लिए अभिभावकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। थक हारकर कुछ अभिभावक तो घर को ही लौट गए।
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ऐसे चलेगी दाखिले की प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार स्कूल अलाट कर दिए हैं। कक्षा दो से आठ तक के लिए इन सीटों पर 25 अप्रैल तक दाखिला लिया जा सकेगा। इसके बाद शिक्षा विभाग दूसरा ड्रा निकालेगा। इसमें ऐसे विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिनके पसंद के स्कूलों में प्रथम ड्रा में सीट नहीं मिल सकी। इसके बाद उन विद्यार्थियों को खाली सीटों वाले स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा। इसके बाद खाली सीटों का ब्योरा जिला स्तरीय कमेटी को सौंप दिया जाएगा। वहीं कक्षा नौ से 12 तक के 22 अप्रैल को पहला ड्रा होगा। इसके तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद के आधार पर दाखिला मिलेगा। इसके बाद खाली सीटों पर दो मई को दूसरा ड्रा किया जाएगा।
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दूसरी कक्षा के 66 विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा दाखिला
नियम 134-ए के तहत परीक्षा पास करने के बावजूद जींद ब्लॉक में काफी विद्यार्थियों को सीट रिक्त नहीं होने के कारण दाखिला नहीं मिल पाएगा। इसके तहत दूसरी कक्षा में 66, पांचवीं कक्षा में तीन, छठी में पांच व सातवीं कक्षा में छह विद्यार्थी दाखिले से महरूम रह जाएंगे। दरअसल इन कक्षाओं में सभी सीट भरने के कारण इन विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाएगा।
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नहीं मिला रही स्कूल की जानकारी
मेरे भतेजे ने नौंवीं कक्षा के लिए नियम 134-ए की परीक्षा दी थी। सुबह से स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बिजली नहीं होने की बात कह कर टाल रहे हैं। इससे काफी परेशानी हो रही है।श
रामनिवास, गांव जुलानी।


पास होने के बाद भी 83 बच्चों का 134ए के तहत नहीं हो सकेगा दाखिला
दूसरी में 32 व तीसरी में 42 बच्चे रहेंगे दाखिले से वंचित
अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों
नियम 134-ए के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक 954 बच्चों द्वारा दी गई परीक्षा में पास होने के बाद भी 83 बच्चों के दाखिले नहीं हो सकेंगे। सीट भर जाने व अभिभावकों द्वारा कुछ ही स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे उन बच्चों के दाखिले नहीं हो सकेंगे। पास होने के बाद भी दाखिले नहीं होने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे दूसरी व तीसरी कक्षा से है। दूसरे में पास हुए 32 व तीसरी कक्षा में 42 बच्चों के दाखिले नहीं हो सकेंगे। पांचवीं से आठवीं तक पास हुए लगभग सभी बच्चों को दाखिले मिल जाएंगे। पास होने के बाद 9वीं कक्षा में एक, 10वीं व 11वीं कक्षा में चार-चार बच्चों को भी 134ए के तहत बिना दाखिले के रहना पड़ेगा। बीईओ रामप्रकाश ने बताया कि परीक्षा में पास हुए बच्चे के दाखिले के लिए 22 अप्रैल को लिस्ट जारी की जाएगी। जिसके दाखिले 23 से 26 अप्रैल तक करवाने अनिवार्य है। दूसरा ड्रा दो मई को निकाला जाएगा, जिसका दाखिला तीन व चार मई को होगा।

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बिजली की परेशानी के चलते लिस्ट तैयार करने में काफी दिक्कत आई। तीसरी कक्षा को छोड़ कर अन्य सभी कक्षाओं की सूची पांच बजे तक तैयार कर चस्पा कर दी गई। बिजली आने पर तीसरी कक्षा की सूची भी तैयार कर दी जाएगी। सीट भरने की स्थिति में शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चे दाखिला लेने से रह जाएंगे, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है।
परणिता मधोक, बीईईओ, जींद।
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