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मतगणना के लिए प्रत्येक केंद्र पर लगेंगी 14-14 टेबल
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मतगणना रिहर्सल में भाग लेते कर्मचारी।
- फोटो : Jind
जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों की गिनती का कार्य वीरवार सुबह आठ बजे शुरू होगा। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 14-14 टेबल लगाई गई हैं। 13-13 राउंड में विधानसभा क्षेत्रों के मतो की गिनती होगी। आज मतगणना कर्मचारियों और अधिकारियों की अंतिम रिहर्सल हुई। रिहर्सल के बाद नरवाना तथा सफीदों में मतगणना के लिए लगाए कर्मचारी और अधिकारी रवाना हो गए। नरवाना की नरवाना में, सफीदों की सफीदों में तथा जींद, जुलाना व उचाना विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जींद के अर्जुन स्टेडियम में होगी। मतगणना का कार्य 300 कर्मचारी संपन्न कराएंगे। जिला राजस्व अधिकारी संजय बिश्नोई ने रिहर्सल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मतगणना कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदित्य दहिया ने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि हर हाल में मतणना के कार्य को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। यदि किसी कर्मी को कोई परेशानी है तो वह समय रहते सूचित कर सकता है। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी मनोज अहलावत, चुनाव तहसीलदार रविशंकर शर्मा, ईवीएम मास्टर ट्रेनर सूरजमल रूहिल आदि उपस्थित रहे।
मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा है कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस पैरामिल्ट्री के जवानों, चुनाव लडने वाले उम्मीद्वारों एवं उनके प्रतिनिधि चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त पत्रकारों पर यह आदेश लागू नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति केंद्रों में अपने साथ हथियार, अग्नि शस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिकविड कैमिकल, मोबाइल फोन, कोड लैस फोन, वॉकी- टॉकी, वायरलेस सैट, पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पेन, पैनसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक गेजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु नहीं ले जा सकेगा।
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मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा है कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस पैरामिल्ट्री के जवानों, चुनाव लडने वाले उम्मीद्वारों एवं उनके प्रतिनिधि चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त पत्रकारों पर यह आदेश लागू नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति केंद्रों में अपने साथ हथियार, अग्नि शस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिकविड कैमिकल, मोबाइल फोन, कोड लैस फोन, वॉकी- टॉकी, वायरलेस सैट, पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पेन, पैनसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक गेजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु नहीं ले जा सकेगा।
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