घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के दोष में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने 13 लोगों को दस-दस साल की कैद व नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव ब्राह्मणवास निवासी कृष्ण ने 12 सितंबर 2014 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी गांव के ही अमरजीत परिवार के साथ रंजिश है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में अमरजीत पक्ष के लोगों ने कृष्ण के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें कृष्ण, उसका पिता भरत सिंह और मां शांति देवी घायल हो गई थी। बचाव में शोर मचाए जाने पर आसपास के लोगों ने झगड़ रहे लोगों को छुड़वा दिया और घायलों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। जुलाना थाना पुलिस ने कृष्ण की शिकायत पर भूरा उर्फ बारू, अमरजीत, सुभाष, महेंद्र, सोमबीर, बबलू, गोबिंद, संदीप, रोशनी, निर्मला, केशू, दिलबाग, तेलू के खिलाफ घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराभशर की अदालत ने सभी को दस-दस वर्ष की कैद व नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर सभी दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।