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युवक की हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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युवक की हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव नगूरां में साढ़े तीन वर्ष पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने नगूरां निवासी वीरेंद्र उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव नगूरां निवासी सुनील ने 28 अक्तूबर 2015 को अलेवा थाने मेें दी शिकायत में बताया कि उसके भाई विकास की गांव नगूरां निवासी वीरेंद्र उर्फ सोनू ने सिर में तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद से ही मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने वीरेंद्र उर्फ सोनू को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव नगूरां में साढ़े तीन वर्ष पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने नगूरां निवासी वीरेंद्र उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव नगूरां निवासी सुनील ने 28 अक्तूबर 2015 को अलेवा थाने मेें दी शिकायत में बताया कि उसके भाई विकास की गांव नगूरां निवासी वीरेंद्र उर्फ सोनू ने सिर में तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद से ही मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने वीरेंद्र उर्फ सोनू को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।