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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Sun, 01 Dec 2019 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2019 12:00 AM IST
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10 years sentences for accused of raping a minor
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी रोहतक जिले के गांव पाकस्मा निवासी मुकेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने दस साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 12 दिसंबर 2017 में एक महिला ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 दिसंबर सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटी। रिश्तेदारों के यहां पता किया मगर उसका सुराग नहीं लगा। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने छात्रा को बरामद कर पूछताछ की तो उसने बताया कि जब वह स्कूल जा रही थी तो रोहतक जिले के पाकस्मा निवासी मुकेश उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छह पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
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