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ऋण में मिलेगी तीन प्रतिशत की छूट : डीसी
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ऋण में मिलेगी तीन प्रतिशत की छूट : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। खेती से जुड़े लोगों को विभिन्न कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत फसल उत्पादन के बाद उसे प्रबंधन आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि योजना से ऋण लेकर फसल का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे।
उन्होंने बताया कि पैदावार के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण के लिए किसानों को ब्याज पर छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण देने का प्रावधान है। जिन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट है। ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में यह छूट रहेगी व 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की ओर से क्रेडिट की गारंटी होगी। यह गारंटी शुल्क उद्यमी की ओर से नहीं बल्कि केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान 18001802117 व एग्रीइंफ्राडॉटडीएसीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर संपर्क कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। खेती से जुड़े लोगों को विभिन्न कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत फसल उत्पादन के बाद उसे प्रबंधन आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि योजना से ऋण लेकर फसल का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे।
उन्होंने बताया कि पैदावार के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण के लिए किसानों को ब्याज पर छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण देने का प्रावधान है। जिन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट है। ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में यह छूट रहेगी व 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की ओर से क्रेडिट की गारंटी होगी। यह गारंटी शुल्क उद्यमी की ओर से नहीं बल्कि केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान 18001802117 व एग्रीइंफ्राडॉटडीएसीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर संपर्क कर सकते हैं।
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