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Jhajjar-Bahadurgarh News: इस साल फिर से देना होगा कूड़ा उठान के लिए चार्ज
Wed, 16 Apr 2025 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 16 Apr 2025 01:33 AM IST
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15jjrp08- नगर परिषद के काउंटर पर काम करवाने के लिए पहुंचे लोग। संवाद
झज्जर। शहरवासियों को चालू वित्तीय वर्ष से एक बार फिर से कूड़ा उठान के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय ने चालू वित्त वर्ष में (गार्बेज चार्ज) कूड़ा उठान के नाम पर राशि लेने का निर्णय लिया हैं। नगर परिषद जो राशि पहले लेती थी, वही वसूल की जाएगी। निकाय ने कोई नया चार्ज नहीं लगाया है।
निदेशालय ने एक सितंबर से 2023 से 31 मार्च 2025 तक कूड़ा उठान टैक्स सभी का माफ कर दिया था। इस बार नया वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू होते ही पोर्टल पर सभी की आईडी में गार्बेज चार्ज जोड़ दिया गया। इससे शहर के 38 हजार प्रॉपर्टी धारकों पर सीधा असर पड़ेगा। धार्मिक संस्थान, खेल क्लब और धर्मशालाओं पर चार्ज नहीं लगता।
प्रॉपर्टी टैक्स में जुड़कर आएगा गार्बेज टैक्स
नगर परिषद की तरफ से चालू वित्त वर्ष के जब बिल भेजे जाएंगे तो उसमें यह गार्बेज चार्ज जोड़कर भेजा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स बिल में प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा गार्बेज टैक्स और फायर टैक्स जोड़कर भेजा जाता हैं।
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31 जुलाई तक मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय ने एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जारी की है। यह छूट चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत दी गई है। लोग 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ लें सकते हैं।
किस पर कितना लगता हैं शुल्क
केटेगरी शुल्क (मासिक राशि रुपये में)
बीपीएल 5
100 वर्ग मीटर के मकान 20
101 से 200 वर्ग मीटर के मकान 40
201 से 400 वर्ग मीटर के मकान 50
401 मीटर वर्ग से अधिक के मकान 100
200 वर्ग फीट तक दुकान 50
201 से अधिक वर्ग फीट दुकान 100
50 बेड का अस्पताल 1500
50 से 100 बेड अस्पताल 3000
101 बेड से ऊपर के अस्पताल 5000
इस साल से प्रॉपर्टी टैक्स में गार्बेज चार्ज जोड़कर आया है। कुछ संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी को गार्बेज चार्ज देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर भी छूट जारी की गई है।
- राजपाल, टैक्स क्लर्क, नगर परिषद, झज्जर
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निदेशालय ने एक सितंबर से 2023 से 31 मार्च 2025 तक कूड़ा उठान टैक्स सभी का माफ कर दिया था। इस बार नया वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू होते ही पोर्टल पर सभी की आईडी में गार्बेज चार्ज जोड़ दिया गया। इससे शहर के 38 हजार प्रॉपर्टी धारकों पर सीधा असर पड़ेगा। धार्मिक संस्थान, खेल क्लब और धर्मशालाओं पर चार्ज नहीं लगता।
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प्रॉपर्टी टैक्स में जुड़कर आएगा गार्बेज टैक्स
नगर परिषद की तरफ से चालू वित्त वर्ष के जब बिल भेजे जाएंगे तो उसमें यह गार्बेज चार्ज जोड़कर भेजा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स बिल में प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा गार्बेज टैक्स और फायर टैक्स जोड़कर भेजा जाता हैं।
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31 जुलाई तक मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय ने एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जारी की है। यह छूट चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत दी गई है। लोग 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ लें सकते हैं।
किस पर कितना लगता हैं शुल्क
केटेगरी शुल्क (मासिक राशि रुपये में)
बीपीएल 5
100 वर्ग मीटर के मकान 20
101 से 200 वर्ग मीटर के मकान 40
201 से 400 वर्ग मीटर के मकान 50
401 मीटर वर्ग से अधिक के मकान 100
200 वर्ग फीट तक दुकान 50
201 से अधिक वर्ग फीट दुकान 100
50 बेड का अस्पताल 1500
50 से 100 बेड अस्पताल 3000
101 बेड से ऊपर के अस्पताल 5000
इस साल से प्रॉपर्टी टैक्स में गार्बेज चार्ज जोड़कर आया है। कुछ संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी को गार्बेज चार्ज देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर भी छूट जारी की गई है।
- राजपाल, टैक्स क्लर्क, नगर परिषद, झज्जर