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Jhajjar-Bahadurgarh News: नाबालिग से दुराचार के आरोपी की नियमित जमानत खारिज

Sat, 22 Nov 2025 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 22 Nov 2025 02:51 AM IST
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Regular bail of accused of molesting a minor rejected
झज्जर। नाबालिग से मारपीट कर दुराचार करने व धमकी देने के आरोपी की नियमित जमानत याचिका को एडिशन सेशन जज राजकुमार यादव की अदालत ने खारिज कर दिया।
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अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी बीमार थी और आरोपी सोष्टी बर्मन निवासी उत्तर प्रदेश के गौतमपुर जिला के गौतमपुर नगर स्थित छापरोला उसकी बेटी को 11 अगस्त 2022 को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए खरखौदा ले गया था।
उसकी बेटी शाम तक वापस नहीं आई। उन्होंने आरोपी के जीजा से संपर्क किया तो बताया कि आरोपी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। 26 सितंबर 2022 को बेटी उनके पास आई और बताया कि आरोपी ने उसे पीटा और ईंट-भट्ठे के पास छोड़ दिया।
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आरोपी ने उसकी बेटी को 11 अगस्त से 26 सितंबर 2022 तक गाजियाबाद में एक ईंट-भट्ठे के पास एक झोपड़ी में रखा था। आरोपी उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया था।
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उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी के सामने मुंह खोला या पुलिस के पास गई तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। आरोपी ने बेटी के साथ दुराचार किया था।
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