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Jhajjar-Bahadurgarh News: लाल डोरा क्षेत्र में 10 साल से कब्जाधारकों को दिए जा रहे प्रापर्टी सर्टिफिकेट
Wed, 29 Jan 2025 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 29 Jan 2025 01:00 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर के लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया नगर परिषद की ओर से तेज कर दी गई है। नगर परिषद ने लाल डोरा के सभी भू मालिकों की प्रापर्टी आइडी की लिस्ट अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी है और पोर्टल पर अपलोड कर दी है। लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर परिषद कार्यालय आकर या फिर नप की ओर से दिए गए गूगल लिंक पर जाकर अपनी प्रापर्टी आइडी की जांच कर सकते हैं।
बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से करीब 50 भू मालिकों को ये प्रमाण पत्र वितरित भी किए जा चुके हैं। शहर में करीब 17 काॅलोनियों के 4885 लोगों को ये प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। प्रापर्टी सर्टिफिकेट मिलने से लाल डोरा क्षेत्र में जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे और भू मालिक लोन लेने व कई तरह के अन्य काम आसानी से कर सकेंगे। लाल डोरा वासी 15 दिन में अपने दावे-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पार्षद से भी रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करके लाल डोरा के संबंधित भू मालिकों को नगर परिषद की ओर से प्रापर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
लाल डोरा में रहने वाले उन भू स्वामियों को प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जिनके पास संपत्ति की सेल डीड या कन्वेंस डीड है। ट्रांसफर डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फरद, कोर्ट डिक्री, प्राधिकृत प्राधिकारी से लीगल हेयर सर्टिफिकेट के आधार पर भी प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास ये कागजात नहीं हैं तो उन्हें संबंधित जमीन पर 10 साल व इससे ज्यादा समय से कब्जे का प्रमाण देना होगा। इनमें प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रमाणित किया गया शपथ पत्र, 10 साल पुराना बिजली व पानी का बिल। 10 साल पुराना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि, प्रापर्टी टैक्स की 10 साल पुरानी रसीद, 10 साल पुराना निर्माण से संबंधित कोई प्रमाण आदि देना होगा।
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ये हैं लाल डोरा क्षेत्र की काॅलोनियां
मजीद मोहल्ला, मोहन नगर, किला मोहल्ला, जैन गली, रणजीत काॅलोनी, बांबे वाली गली, झील मोहल्ला, शांति काॅलोनी, ईमली वाली गली, कच्चा बाग, लंबी गली, खटीक मोहल्ला, पालिका काॅलोनी, रामकला काॅलोनी व उत्तम कालोनी लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं।
लाल डोरा क्षेत्र की प्रापर्टी आइडी की सूची नगर परिषद के नोटिस बोर्ड व सरकार के पोर्टल पर अपडेट की गई है। अगर इन प्रापर्टी आइडी में कोई त्रुटि है तो संबंधित भू मालिक 15 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद लोगों को प्रापर्टी सर्टिफिकेट देने शुरू किए जाएंगे।
-प्रवीण छिकारा, सचिव, नगर परिषद, बहादुरगढ़
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बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से करीब 50 भू मालिकों को ये प्रमाण पत्र वितरित भी किए जा चुके हैं। शहर में करीब 17 काॅलोनियों के 4885 लोगों को ये प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। प्रापर्टी सर्टिफिकेट मिलने से लाल डोरा क्षेत्र में जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे और भू मालिक लोन लेने व कई तरह के अन्य काम आसानी से कर सकेंगे। लाल डोरा वासी 15 दिन में अपने दावे-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पार्षद से भी रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करके लाल डोरा के संबंधित भू मालिकों को नगर परिषद की ओर से प्रापर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
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लाल डोरा में रहने वाले उन भू स्वामियों को प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जिनके पास संपत्ति की सेल डीड या कन्वेंस डीड है। ट्रांसफर डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फरद, कोर्ट डिक्री, प्राधिकृत प्राधिकारी से लीगल हेयर सर्टिफिकेट के आधार पर भी प्रापर्टी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास ये कागजात नहीं हैं तो उन्हें संबंधित जमीन पर 10 साल व इससे ज्यादा समय से कब्जे का प्रमाण देना होगा। इनमें प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रमाणित किया गया शपथ पत्र, 10 साल पुराना बिजली व पानी का बिल। 10 साल पुराना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि, प्रापर्टी टैक्स की 10 साल पुरानी रसीद, 10 साल पुराना निर्माण से संबंधित कोई प्रमाण आदि देना होगा।
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ये हैं लाल डोरा क्षेत्र की काॅलोनियां
मजीद मोहल्ला, मोहन नगर, किला मोहल्ला, जैन गली, रणजीत काॅलोनी, बांबे वाली गली, झील मोहल्ला, शांति काॅलोनी, ईमली वाली गली, कच्चा बाग, लंबी गली, खटीक मोहल्ला, पालिका काॅलोनी, रामकला काॅलोनी व उत्तम कालोनी लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं।
लाल डोरा क्षेत्र की प्रापर्टी आइडी की सूची नगर परिषद के नोटिस बोर्ड व सरकार के पोर्टल पर अपडेट की गई है। अगर इन प्रापर्टी आइडी में कोई त्रुटि है तो संबंधित भू मालिक 15 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद लोगों को प्रापर्टी सर्टिफिकेट देने शुरू किए जाएंगे।
-प्रवीण छिकारा, सचिव, नगर परिषद, बहादुरगढ़