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Jhajjar-Bahadurgarh News: वार्डों में आरक्षण और परिसीमन के लिए कमेटी गठन के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 07:31 PM IST
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Orders issued for the constitution of a committee for ward reservation and delimitatio
निदेशक व उपायुक्त के प्रतिनिधि, चेयरपर्सन व कार्यकारी अधिकारी के अलावा पांच पार्षद होंगे शामिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। नगर परिषद के वर्ष 2027 में होने वाले चुनावों को देखते हुए वार्डबंदी (परिसीमन) प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने पत्र जारी कर वार्डों के आरक्षण और परिसीमन के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए नगर परिषद में जल्द से जल्द एडहॉक कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें निदेशक व उपायुक्त के प्रतिनिधि, चेयरपर्सन व कार्यकारी अधिकारी के अलावा पांच पार्षद शामिल होंगे।
हरियाणा नगर अधिनियम 1973 और वार्ड नियम 1977 के तहत गठित होने वाली इस एडहॉक कमेटी की अध्यक्षता शहरी विकास निदेशक या उनके प्रतिनिधि करेंगे। इसके अलावा संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, संबंधित नगर निकाय के अध्यक्ष अथवा प्रशासक तथा कार्यकारी अधिकारी या सचिव समिति के सदस्य होंगे। समिति में पांच पार्षद भी शामिल होंगे। यह कमेटी वार्डबंदी और आरक्षण प्रक्रिया में अपने सुझाव देंगे, जो लागू किए जाएंगे।
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प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी वार्डों का मानचित्र तैयार करेंगे, मतदाताओं का डेटा जुटाएंगे तथा परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) का उपयोग करेंगे।
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वार्डों का निर्धारण मतदाताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद प्रारूप प्रकाशित कर नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। एडहॉक कमेटी इन आपत्तियों की सुनवाई करेगी और आवश्यक संशोधनों के बाद अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजेगी। इसके बाद वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर अंतिम प्रकाशन के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि वार्डबंदी व आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एडहॉक कमेटी भी नियमानुसार जल्द ही गठित कर दी जाएगी।
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