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Jhajjar-Bahadurgarh News: नए कानूनों के बारे में जागरूक किया

Tue, 02 Jul 2024 05:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Tue, 02 Jul 2024 05:40 AM IST
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Made aware about new laws
झज्जर। संस्थाओं सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया तथा इंडेप्थ विजन फाउंडेशन के सहयोग से जिला जेल में नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 60 लोगो ने भाग लिया।
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कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सेवा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। जेल उप अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पूरे जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डीएलएसए से एडवोकेट दीपक कुमार, अजीत सिंह, वकालत लॉ इंस्टीट्यूट के निदेशक दीपक कुमार, एडवोकेट दीपक खत्री, प्रवीण बोंदवाल तथा एडवोकेट अजित सिंह ने नए कानूनों के बारे में जानकारियां दी।
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