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ग्रैप-4 लागू: हरियाणा से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद, स्कूलों को बंद करने पर आज हो सकता है फैसला
Sun, 17 Nov 2024 09:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 17 Nov 2024 09:53 PM IST
सार
ग्रैप के तीनों चरण पहले ही लागू हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
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सांकेतिक तस्वीर ट्रक
- फोटो : संवाद
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विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का चौथा चरण लागू हो गया है। अब दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
ऐसे में अब जिले के बॉर्डर पर ट्रक खड़े होंगे। वहीं प्रदूषण बढ़ने के बाद अभी जिले के स्कूलों के बंद करने को लेकर प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। उम्मीद है कि सोमवार को प्रशासन आदेश जारी कर सकता है।
ग्रैप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध
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ऐसे में अब जिले के बॉर्डर पर ट्रक खड़े होंगे। वहीं प्रदूषण बढ़ने के बाद अभी जिले के स्कूलों के बंद करने को लेकर प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। उम्मीद है कि सोमवार को प्रशासन आदेश जारी कर सकता है।
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ग्रैप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध
- दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
- एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
- दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल वाहनों वाले मालवाहकों और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण) पर प्रतिबंध ग्रैप-3 के तहत लागू रहेंगे।
- दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें।
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