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Jhajjar-Bahadurgarh News: नशा तस्कर को 10 साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
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झज्जर। नशा तस्करी के दोषी रोहतक के चिड़ी गांव निवासी सतनारायण को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल कैद अतिरिक्त काटनी होगी। पांच फरवरी 2019 को शहर थाना में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
एडिशनल सेशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पांच फरवरी 2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सतनारायण गैर-कानूनी तरीके से चरस बेचने का धंधा करता है। वह सफेद रंग की कार में चरस लेकर गुरुग्राम से फर्रुखनगर और झज्जर होते हुए रोहतक जाएगा।
पुलिस झज्जर-गुरुग्राम रोड पर ड्रेन-8 के पुल पर पहुंची और नाकाबंदी की। गुरुग्राम की तरफ से आ रही कार को रुकवाया। पुलिस ने अधिकारियों के समक्ष तलाशी ली तो नीले रंग के बैग में 8 किलो 100 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।
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एडिशनल सेशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पांच फरवरी 2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सतनारायण गैर-कानूनी तरीके से चरस बेचने का धंधा करता है। वह सफेद रंग की कार में चरस लेकर गुरुग्राम से फर्रुखनगर और झज्जर होते हुए रोहतक जाएगा।
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पुलिस झज्जर-गुरुग्राम रोड पर ड्रेन-8 के पुल पर पहुंची और नाकाबंदी की। गुरुग्राम की तरफ से आ रही कार को रुकवाया। पुलिस ने अधिकारियों के समक्ष तलाशी ली तो नीले रंग के बैग में 8 किलो 100 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।
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