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हत्या का प्रयास करने वाले को दस साल की कैद 18-05-26

Fri, 08 Feb 2019 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 08 Feb 2019 12:55 AM IST
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हत्या का प्रयास करने वाले को दस साल की कैद 18-05-26
अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। एडिशनल सेशन जज महेश कुमार की अदालत ने हत्या का प्रयास करने वाले दोषी अमरजीत को दस साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है, जुर्माना जमा नहीं करवाने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साल्हावास थाने में दर्ज मामले के अनुसार चांदोल गांव निवासी अमीचंद ने बताया कि सात जनवरी 2015 की शाम करीब सात बजे वह खेत में पानी देकर अपने भतीजे मुकेश के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान गली में गांव के ही अमरजीत अपने साथियों के साथ खड़ा था। अमरजीत ने नशे में उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसके भतीजे ने ऐसा करने से रोका तो अमरजीत ने अपने पिस्तौल से मुकेश को गोली मार दी। इसी दौरान वहां मौजूद संजीव ने उस पर फायर कर दिया, जो कि उसके पेट को छूकर निकल गया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए। इसके डर से आरोपी अमरजीत व उसके साथ वहां से भाग गए लेकिन उनकी स्कार्पियो गाड़ी मौके पर ही रह गई। इसके बाद मुकेश को सामान्य अस्पताल झज्जर में लाया गया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। जहां पर उसका ऑपरेशन हुआ। एडिशनल सेशन जज महेश कुमार की अदालत ने हत्या का प्रयास करने वाले दोषी अमरजीत को दस साल की कैद सुनाई है। वहीं दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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