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गोली मारकर हत्या करने वाले तीन लोगों को आजीवन कारावास
Updated Sat, 31 Mar 2018 02:08 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश एचएस दहिया की कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दोषी पाए गए तीनों लोगों में एक महिला भी हैं।
लाइनपार थाना बहादुरगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार मई 2016 में विकास नगर में पटेल नगर निवासी बनवारी उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने का आरोप एक महिला सहित तीन लोगों पर लगा था। करीब दो साल तक मामले में आरोपी पक्ष अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाया, जिससे उन पर लगा हत्या का आरोप झूठा साबित होता हो। जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत के सामने हत्या के इस मामले की जोरदार ढंग से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरभान दलाल ने कई तर्क दिए। दलाल के तर्क से सहमत होते हुए अदालत ने महिला सहित तीनों ही आरोपियों को हत्या को दोषी माना। बाद में इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सजा पाने वालों में कर्मजीत उर्फ मोनू, कृष्ण उर्फ भोलू व प्रीति पुत्र नरेश कुमार सभी निवासी विकास नगर, बहादुरगढ़ शामिल है।
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झज्जर।
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश एचएस दहिया की कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दोषी पाए गए तीनों लोगों में एक महिला भी हैं।
लाइनपार थाना बहादुरगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार मई 2016 में विकास नगर में पटेल नगर निवासी बनवारी उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने का आरोप एक महिला सहित तीन लोगों पर लगा था। करीब दो साल तक मामले में आरोपी पक्ष अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाया, जिससे उन पर लगा हत्या का आरोप झूठा साबित होता हो। जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत के सामने हत्या के इस मामले की जोरदार ढंग से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरभान दलाल ने कई तर्क दिए। दलाल के तर्क से सहमत होते हुए अदालत ने महिला सहित तीनों ही आरोपियों को हत्या को दोषी माना। बाद में इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सजा पाने वालों में कर्मजीत उर्फ मोनू, कृष्ण उर्फ भोलू व प्रीति पुत्र नरेश कुमार सभी निवासी विकास नगर, बहादुरगढ़ शामिल है।
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