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Jhajjar-Bahadurgarh News: पुरानी कानून के तहत दर्ज हुए एक पुराना केस
Tue, 02 Jul 2024 05:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Tue, 02 Jul 2024 05:34 AM IST
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झज्जर। नया कानून लागू होने के पहले दिन कोई एफआईआर नए कानून के तहत दर्ज नहीं की गई है। केवल सदर थाना एरिया में एक जुलाई को एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मामला 29 जून का होने के चलते उसे अभी पुराने कानून की धाराओं के तहत ही दर्ज किया गया है।
एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। कानून लागू होने के बाद धाराएं, उसमें सजा का प्रावधान भी बदल गया है। ऐसे में नए कानूनों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस कर्मियों को हो रही है। उनको ही अभी नए कानून के तहत बनी धाराओं को समझने में समय लग रहा है। पहले भर्ती होने के बाद पुलिस कर्मियों को पूरे कानून व धाराओं का पाठ पढ़ाया जाता था। यहां तक की पदोन्नति में भी वही रिपीट होता था, जिससे पुलिस कर्मियों को अधिकतर धाराएं याद रह जाती थी, लेकिन नए कानून लागू से कुछ दिन पहले ही पुलिस कर्मियों को कुछ घंटों का प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे में उनको धाराओं को समझने और उनको लागू करने में समय लगेगा।
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एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। कानून लागू होने के बाद धाराएं, उसमें सजा का प्रावधान भी बदल गया है। ऐसे में नए कानूनों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस कर्मियों को हो रही है। उनको ही अभी नए कानून के तहत बनी धाराओं को समझने में समय लग रहा है। पहले भर्ती होने के बाद पुलिस कर्मियों को पूरे कानून व धाराओं का पाठ पढ़ाया जाता था। यहां तक की पदोन्नति में भी वही रिपीट होता था, जिससे पुलिस कर्मियों को अधिकतर धाराएं याद रह जाती थी, लेकिन नए कानून लागू से कुछ दिन पहले ही पुलिस कर्मियों को कुछ घंटों का प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे में उनको धाराओं को समझने और उनको लागू करने में समय लगेगा।
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