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‘लावारिस पशुओं की सूचना दो और 101 रुपये इनाम पाओ’

Tue, 08 May 2018 01:04 AM IST
Updated Tue, 08 May 2018 01:04 AM IST
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‘लावारिस पशुओं की सूचना दो और 101 रुपये इनाम पाओ’
‘लावारिस पशुओं की सूचना दो और 101 रुपये इनाम पाओ’
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चरखी दादरी। शहर में लावारिस पशुओं की सूचना देने वाले को अब नगर परिषद 101 रुपये का इनाम देकर सम्मानित करेगी। इसके लिए दो मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर सूचना देने के तुरंत बाद नप की टीम मौके पर पहुंचेगी। वहीं, अगर किसी ने झूठी सूचना दी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शहर को लावारिस पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नए सिरे से प्लानिंग तैयार की है। नगराधीश मनीष कुमार फौगाट ने बताया कि हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण के निर्देशों पर दादरी को पूर्ण रूप से लावारिस पशुओं से मुक्त करने के लिए नगर परिषद के माध्यम से एक नई योजना शुरू सकी गई है। इस योजना के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति लावारिस पशु के बारे में मोबाइल नंबर 9812666501 व 86859-88900 पर सूचना दे सकता है। सूचना के बाद परिषद की टीम मौके पर पहुंचकर पशु को पकड़कर बाडे़ में बंद करेगी। सूचना देने वाले के खाते में 101 रुपये का इनामी राशि जमा करा दी जाएगी। नगराधीश ने स्पष्ट किया कि झूठी सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि कि नंदीशाला से निकलकर टैग लगे गोवंश इस समय शहर की सड़कों व कॉलोनियों में घूम रहे हैं। इनके चलते लोग परेशान हैं और आए दिन शिकायत लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के पास भी शहर में लावारिस पशुओं से संबंधी समस्याएं पहुंच रही हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए अब जिला प्रशासन ने दोबारा लावारिस पशु पकड़ों अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
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पालतू पशु होगा जब्त, 2500 लगेगा जुर्माना
नगराधीश मनीष फौगाट ने बताया कि अगर किसी का पालतू पशु शहर की सड़कों पर घूमता मिला तो उसे पकड़कर बाड़े में बंद कर दिया जाएगा और पशु मालिक को 2500 रुपये का जुर्माना भरने पर ही छोड़ा जाएगा। इस समय शहर में खच्चर, मुर्गे व सूअर काफी तादाद में सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके मालिकों के खिलाफ भी अब प्रशासन कार्रवाई अमल में लाएगा।

पॉलीथिन प्रयोग करने वाले पर लगेगा 2500 जुर्माना
नगराधीश ने बताया कि वातावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण से बचाने के लिए क्षेत्र में प्लास्टिक बैग बेचने, प्रयोग करने व जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। अगर कोई दुकानदार, रेहड़ी वाला पॉलीथिन बेचता या प्रयोग करता पाया जाता है तो उस पर 2500 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन निर्माण इकाईयां अगर प्लास्टिक के बैग आदि बेचते मिले तो उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पॉलीथिन डालने वाले पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।


सार्वजनिक स्थान कूड़ा जलाया तो होगी कार्रवाई
सीटीएम ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार के कूड़े, प्लास्टिक, सूखे पत्ते व कृषि अवशेष जलाना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी और पांच हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

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