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जमीन से कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा
Updated Fri, 27 Oct 2017 01:10 AM IST
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जमीन से कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा
बौंदकलां
लोक निर्माण विभाग चरखी दादरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बौंदकलां के इंचार्ज को स्वास्थ्य केंद्र के सामने जमीन से कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा है। ऐसा नहीं होने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है।
एक्सईएन प्रांतीय मंडल लोक निर्माण विभाग चरखी दादरी ने नौ अक्तूबर को पत्र जारी कर बौंद कलां स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अस्पताल को अवगत कराया है है कि दादरी- बौंद रोड पर गांव बौंद कलां स्वास्थ्य केंद्र के सामने दुकान, खोखे व मकान आदि बने हुए हैं। इस जमीन की पिछले दिनो पैमाइश कर निशानदेही करवाई जा चुकी है लेकिन अब तक यहां से यह अवैध कब्जे नहीं हटाए गए हैं जबकि यह लोकनिर्माण विभाग की जमीन है। पत्र में कहा गया है कि यह कब्जा हरियाणा सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी है। पत्र के जरिए इन कब्जों को 10 दिन के अंदर खाली करने की हिदायत दी गई है अन्यथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाने की बात कही गई है।
वर्सन--
इस बारे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. टीकाराम का कहना है कि लोक निर्माण विभाग का पत्र उनको मिला है। जिस जमीन पर कब्जा है वह स्वास्थ्य केंद्र के अधीन नहीं आती। लोक निर्माण विभाग स्वयं ही खाली करवा सकता है। यह जमीन केंद्र की चारदीवारी के बाहर की है।
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बौंदकलां
लोक निर्माण विभाग चरखी दादरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बौंदकलां के इंचार्ज को स्वास्थ्य केंद्र के सामने जमीन से कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा है। ऐसा नहीं होने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है।
एक्सईएन प्रांतीय मंडल लोक निर्माण विभाग चरखी दादरी ने नौ अक्तूबर को पत्र जारी कर बौंद कलां स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अस्पताल को अवगत कराया है है कि दादरी- बौंद रोड पर गांव बौंद कलां स्वास्थ्य केंद्र के सामने दुकान, खोखे व मकान आदि बने हुए हैं। इस जमीन की पिछले दिनो पैमाइश कर निशानदेही करवाई जा चुकी है लेकिन अब तक यहां से यह अवैध कब्जे नहीं हटाए गए हैं जबकि यह लोकनिर्माण विभाग की जमीन है। पत्र में कहा गया है कि यह कब्जा हरियाणा सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी है। पत्र के जरिए इन कब्जों को 10 दिन के अंदर खाली करने की हिदायत दी गई है अन्यथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाने की बात कही गई है।
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वर्सन--
इस बारे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. टीकाराम का कहना है कि लोक निर्माण विभाग का पत्र उनको मिला है। जिस जमीन पर कब्जा है वह स्वास्थ्य केंद्र के अधीन नहीं आती। लोक निर्माण विभाग स्वयं ही खाली करवा सकता है। यह जमीन केंद्र की चारदीवारी के बाहर की है।
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