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आदर्श आचार संहित लागू, बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े जिला अधिकारी: उपायुक्त

Mon, 11 Mar 2019 12:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 12:32 AM IST
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आदर्श आचार संहित लागू, बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े जिला अधिकारी: उपायुक्त

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चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिला के अधिकारियों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त अजय तोमर ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस स्थिति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जिससे किसी को सीधे तौर पर व्यक्तिगत लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी समय जिला के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरी परिस्थितियों में ही केवल पूर्व स्वीकृति लेकर ही जिला मुख्यालय छोडे़।
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उन्होंने कहा कि सरकार की बहुत सी नीतियां होती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर लाभ मिल सकता है, इसलिए ऐसी कोई भी नीति क्रियान्वित नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है लेकिन जो कार्य पहले से चल रहे हैं वे लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को डिवीजन वाइज उन कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा जो आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आरंभ किए गए थे। उन्होंने कहा कि शिकायत होने पर ऐसे कार्यों की जांच करवाई जाएगी और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
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बाक्स: राजनैतिक होर्डिंग्स व वॉल पेंटिंग बैन
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचारसंहिता के दौरान किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है।
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