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गाड़ी में अफीम रखकर फंसाने वाले तीन दोस्तों को 2-2 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Sep 2022 11:15 PM IST
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Two years imprisonment for three friends who trapped opium in the car
सिरसा। पिकअप में अफीम रखकर व्यक्ति को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फंसाने वाले तीन दोस्तों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मितेश जैन ने जांच करवाई तो सारी साजिश का पर्दाफाश हुआ।
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मामले के अनुसार गांव केलनियां निवासी राकेश, बलवंत व मलखन सिंह ने अपने दोस्त रामस्वरूप को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में 4 जनवरी 2014 को 430 ग्राम अफीम रख दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को फोन करके सूचना दी कि गांव केलनियां निवासी रामस्वरूप अफीम की तस्करी करता है और उसकी गाड़ी में अफीम है। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने बाजेकां नाके पर नाकाबंदी कर दी और सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को रुकवाया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में से 430 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने चालक रामस्वरूप निवासी केलनियां को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि राकेश, बलवंत व मलखन सिंह ने ही रामस्वरूप की गाड़ी में 430 ग्राम अफीम रखकर उसे फंसाया है। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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जांच रिपोर्ट के बाद रद्द किया केस
रामस्वरूप पर दर्ज मामले में पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि रामस्वरूप पुलिस की जांच में बेकसूर पाया गया है। इसके बाद रामस्वरूप के खिलाफ दर्ज अभियोग रद्द हो गया और उसे फंसाने वाले तीनों दोस्त जेल पहुंच गए।
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