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Hisar News: पिस्तौल दिखाने वाले तीन आरोपियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 10:35 PM IST
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Three accused who displayed pistol were sentenced to three years imprisonment
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के मामले में आरोपी अंकित, अमित और सुनील को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में 29 मार्च 2022 को बरवाला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार बरवाला के रहने वाले शमशेर सिंह ने बताया था कि बाजार में उसकी ज्वेलर्स की दुकान है। 29 मार्च की रात को दुकान बढ़ा कर घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए और डराने धमकाने लगे। इसी दौरान दो युवकों ने पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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दो नशा तस्कर दोषी करार, सजा 29 को

हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी कैथल के गांव गढ़ी निवासी परमिंद्र और पंजाब के अमृतसर निवासी रविंद्र सिंह की सजा पर 29 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार एसटीएफ यूनिट के एएसआई नरेश कुमार अपनी टीम हवलदार परमजीत, सिपाही विरेंद्र और अजय के साथ बरवाला बाईपास पर गश्त पर थे। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि हिसार की तरफ से एक ट्रक में नशा लाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने एक ट्रक को शक के आधार पर रुकवाया। ट्रक कैथल निवासी परमिंद्र चला रहा था जबकि अमृतसर का रविंद्र सिंह साथ बैठा था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार प्रकाश वीर की मौजूदगी में ट्रक के केबिन की तलाशी ली तो प्लास्टिक के चार कट्टों में एक क्विंटल 4 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
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