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Hisar News: पॉलिटेक्निक के छात्र को चाकू मारने वाले दोषी को 5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Oct 2023 11:53 PM IST
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The culprit who stabbed a polytechnic student was sentenced to 5 years.
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत कुमार की अदालत ने पॉलिटेक्निक के छात्र नवीन पर चाकू से हमला करने के दोषी साहिल को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा साढ़े 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 8 फरवरी 2021 को हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में तेलियान पुल स्थित लक्ष्मी मार्केट निवासी संतोष ने बताया था कि उसका 18 साल का बेटा पॉलिटेक्निक में एफएए द्वितीय वर्ष का छात्र है। घटना वाले दिन बेटा संस्थान के मुख्य गेट के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इसी दौरान बेटे के साथ पढ़ने वाला एक युवक आया और बोला कि साहिल और अन्य उसे फुटबाल मैदान में बुला रहे हैं। इसके बाद साहिल और उसके दोस्तों ने नवीन पर चाकू से हमला कर दिया। शहर थाना पुलिस ने हत्या प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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