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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The court considered the convict's time spent in jail as punishment, had demanded extortion in the name of Pannu gang.

Hisar News: अदालत ने दोषी की जेल में बिताई समय अवधि को माना सजा, पान्नू गिरोह के नाम पर मांगी थी रंगदारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2025 11:58 PM IST
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The court considered the convict's time spent in jail as punishment, had demanded extortion in the name of Pannu gang.
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने बालसमंद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में राजली निवासी दोषी अमित की जेल में बिताई 6 साल से ज्यादा की समयावधि को ही सजा माना है। अदालत ने उसे चार दिन पहले दोषी करार दिया था। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 19 जून 2017 को केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार बालसमंद गांव के रहने वाले विजय कुमार ने बताया था कि 18 जून 2017 की रात को करीब 9:30 बजे पंप पर मौजूद था। इसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए। तीनों युवकों ने बाइक रोकने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। वह भागकर अंदर गया और मालिक रवि रतन को बताया। जब वह बाहर आए तो एक पर्ची मिली, जिस पर लिखा था पान्नू गिरोह के साजिद खान और बिजेंद्र ने कहा कि अगर एक करोड़ रुपये नहीं दिए तो अगली बार जान से मार देंगे। उक्त मामले में अदालत ने अमित को दोषी करार दिया था। संवाद
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