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Hisar News: तहबाजारी टीम ने शहर से हटाया अतिक्रमण
Fri, 20 Jun 2025 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Fri, 20 Jun 2025 12:33 AM IST
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हिसार। नगर निगम की तहबाजारी टीम ने वीरवार को शहर से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान तहबाजारी टीम के इंचार्ज सुरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में तलाकी गेट से ऋषि नगर रोड से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई। इसके बाद टीम ने जिंदल चौक से लेकर आईटीआई चौक तक अतिक्रमण हटवाया। इसके अलावा टीम ने राजगढ़ रोड और साउथ बाईपास से भी अतिक्रमण हटाया। इस मौके तहबाजारी टीम के साथ जेई राजकुमार मौजूद रहे।
20 बेसहारा पशुओं पकड़कर गोअभ्यारण्य भेजा
शहर से बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान की निरंतर जारी है। एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि टीम ने वीरवार को जवाहर नगर, लाजपत नगर, सेक्टर-13 के आसपास के क्षेत्र से बेसहारा पशु पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 20 बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोअभ्यारण्य में भेजा। बेसहारा पशु पकड़ने वाली टीम के साथ पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही।
सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान व पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर 24 जून से होगी सख्ती
नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक का सामन व पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर 24 जून से सख्ती करेगा। निगमायुक्त ने बताया कि 24 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान व सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त के साथ-साथ चालान भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन इस्तेमाल करना, बेचना व स्टोर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस नियम की अवहेलना करने वालों पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
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20 बेसहारा पशुओं पकड़कर गोअभ्यारण्य भेजा
शहर से बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान की निरंतर जारी है। एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि टीम ने वीरवार को जवाहर नगर, लाजपत नगर, सेक्टर-13 के आसपास के क्षेत्र से बेसहारा पशु पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 20 बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोअभ्यारण्य में भेजा। बेसहारा पशु पकड़ने वाली टीम के साथ पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही।
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सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान व पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर 24 जून से होगी सख्ती
नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक का सामन व पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर 24 जून से सख्ती करेगा। निगमायुक्त ने बताया कि 24 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान व सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त के साथ-साथ चालान भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन इस्तेमाल करना, बेचना व स्टोर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस नियम की अवहेलना करने वालों पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
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