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Hisar News: सब-डिविजन रेगुलराइजेशन के आवेदन कल से होंगे ऑनलाइन
Wed, 31 Dec 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Wed, 31 Dec 2025 12:45 AM IST
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हिसार। नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए टाउन प्लानिंग स्कीम एवं पुनर्वास क्षेत्रों में आने वाली संपत्तियों के सब-डिविजन (उप-विभाजन) को नियमित (रेगुलराइज) करवाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2026 से सब-डिविजन रेगुलराइजेशन के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
निगमायुक्त ने बताया कि अब तक नगर निगम क्षेत्र में टाउन प्लानिंग स्कीम, पुनर्वास तथा नगर सुधार मंडल के अंतर्गत आने वाले निर्धारित क्षेत्रों में स्थित प्लॉटों के उप-विभाजन को नियमित करवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिसमें काफी समय लगता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ऑनलाइन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।
अब प्लॉट धारक स्वयं या किसी अधिकृत नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन) के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल https://subdivision.ulbharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से आवेदकों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। अतिरिक्त नगर आयुक्त शालिनी चेतल ने बताया कि टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत मूल संपत्ति क्षेत्र से बनाए छोटे प्लॉटों को नियमित करवाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।
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निगमायुक्त ने बताया कि अब तक नगर निगम क्षेत्र में टाउन प्लानिंग स्कीम, पुनर्वास तथा नगर सुधार मंडल के अंतर्गत आने वाले निर्धारित क्षेत्रों में स्थित प्लॉटों के उप-विभाजन को नियमित करवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिसमें काफी समय लगता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ऑनलाइन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।
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अब प्लॉट धारक स्वयं या किसी अधिकृत नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन) के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल https://subdivision.ulbharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से आवेदकों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। अतिरिक्त नगर आयुक्त शालिनी चेतल ने बताया कि टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत मूल संपत्ति क्षेत्र से बनाए छोटे प्लॉटों को नियमित करवाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।
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